योजना के अनुसार, उन प्रमोटर को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जायेगा, जो इक्विटी के रूप में अपने संकटग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं। यह योजना उन लाखों लोगों की आजीविका और नौकरियों की रक्षा करने में भी मदद करेगी, जो इन पर निर्भर हैं। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले एमएसएमई प्रमोटर योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से संपर्क कर सकते हैं। एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से योजना का संचालन किया जाएगा।
इस योजना की मुख्य बातें हैं:
- यह योजना एमएसएमई के उन प्रमोटर को समर्थन देने का प्रयास करती है, जो चालू हालत में हैं और संकटग्रस्त हैं तथा 30 अप्रैल, 2020 तक एनपीए हो गए हैं;
- एमएसएमई के प्रमोटर को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी व ऋण मिलाकर) के 15% के बराबर या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, का क्रेडिट दिया जाएगा;
- बदले में प्रमोटर इस राशि को एमएसएमई इकाई में इक्विटी के रूप में निवेश करेगा और इस तरह नकदी (तरलता) बढ़ाएगा और ऋण-इक्विटी अनुपात को बनाए रखेगा;
- इस उप-ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज, योजना के तहत दी जाएगी और 10% संबंधित प्रमोटर द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी;
- मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष की मोहलत मिलेगी जबकि पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।
Source-pib.gov.in (रिलीज़ आईडी: 1634010)
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