24 मार्च, 2020 से ही लागू लॉकडाउन के उपायों से ‘कोविड-19’ के फैलाव को रोकने में काफी मदद मिली है।अत: इसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया है। पूरे देश में कुछ गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी जिनका विवरण निचे दिया हुआ है।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियां
- केवल घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़करयात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं
- मेट्रो रेल सेवाएं
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान चलाना
- बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ
- सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के स्थान
- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्य सभाएँ और अन्य बड़े समागम; औरजनता की धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक पहुंच
हालाँकि, ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा; तथा रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी।
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