कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा में मार्च, 2020 से किए गए लॉकडाउन के कारण काफी मदद मिली है। इसलिए लॉकडाउन का विस्तार 31 मई, 2020 तक करने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रेड और ऑरेंज जोन के भीतर, Containment और बफर जोन स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। Containment ज़ोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इनमें नियंत्रण बनाए रखा जाएगा, और चिकित्सा आपात स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त, पूरे क्षेत्र में व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। बफर जोन सम्मिलन क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां नए मामले सामने आने की संभावना है। बफर जोन में, अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।
पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में घरेलू चिकित्सा सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है जो इस दायरे से बाहर रहेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं; स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे में कैंटीन, इसके अतिरिक्त सिनेमा, मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़े सार्वजनिक समारोह के स्थान; सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और समान सभाएँ और अन्य बड़ी सभाएँ; और, धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक सार्वजनिक पहुंच भी बंद रहेगी। हालाँकि, ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग को और प्रोत्साहित किया जाएगा; और, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालन करने की अनुमति होगी।
खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। रात के 7 से सुबह 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। कमजोर व्यक्ति, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, घर पर रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए बाहर निकलेंगे।
दिशानिर्देशों के तहत, चेहरे को ढकना अनिवार्य है; थूकना दंडनीय होगा, इसके कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडित किया जा सकता है; और सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाना अनिवार्य है। विवाह संबंधी समारोह में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे। अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार के लिए, व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रखी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
Source-pib.gov.in (रिलीज़ आईडी: 1624787)
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रेड और ऑरेंज जोन के भीतर, Containment और बफर जोन स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। Containment ज़ोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इनमें नियंत्रण बनाए रखा जाएगा, और चिकित्सा आपात स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त, पूरे क्षेत्र में व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। बफर जोन सम्मिलन क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां नए मामले सामने आने की संभावना है। बफर जोन में, अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।
पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में घरेलू चिकित्सा सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है जो इस दायरे से बाहर रहेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं; स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे में कैंटीन, इसके अतिरिक्त सिनेमा, मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़े सार्वजनिक समारोह के स्थान; सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और समान सभाएँ और अन्य बड़ी सभाएँ; और, धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक सार्वजनिक पहुंच भी बंद रहेगी। हालाँकि, ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग को और प्रोत्साहित किया जाएगा; और, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालन करने की अनुमति होगी।
खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। रात के 7 से सुबह 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। कमजोर व्यक्ति, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, घर पर रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए बाहर निकलेंगे।
दिशानिर्देशों के तहत, चेहरे को ढकना अनिवार्य है; थूकना दंडनीय होगा, इसके कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडित किया जा सकता है; और सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाना अनिवार्य है। विवाह संबंधी समारोह में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे। अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार के लिए, व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रखी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
Source-pib.gov.in (रिलीज़ आईडी: 1624787)
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