आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 में किसी भी व्यक्ति के निवास से संबंधित प्रावधान हैं। किसी व्यक्ति की यह स्थिति कि वह भारत में निवासी है या अनिवासी है या सामान्य रूप से निवासी नहीं है, दरअसल अन्य बातों के अलावा इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति एक पूरे वर्ष के दौरान कितनी अवधि तक भारत में रहता है।
इन लोगों को इस तरह की वास्तविक कठिनाई से बचाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह निर्णय लिया है, इसके लिए परिपत्र संख्या 11 (दिनांक 8 मई 2020) देखें, कि आयकर अधिनियम की धारा 6 के तहत पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति की निवास स्थिति का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा, जो 22 मार्च 2020 से पहले भारत की यात्रा पर आया है, और
- 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ रहा है, तो वैसी दशा में 22 मार्च, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2020 तक भारत में रहने या निवास करने की उसकी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा अथवा उसकी गिनती नहीं की जाएगी; या
- 1 मार्च, 2020 को या उसके बाद नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण भारत में क्वारंटाइन किया गया है तथा 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले एक निकासी उड़ान के जरिए रवाना हो गया है अथवा 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ रहा है, तो वैसी दशा में उसके क्वारंटाइन की शुरुआत से लेकर उसके रवाना होने की तारीख तक या 31 मार्च 2020 तक, इनमें से जो भी हो, उसके रहने या निवास करने की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा; या
- 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले एक निकासी उड़ान के जरिए रवाना हो गया है, तो वैसी दशा में 22 मार्च, 2020 से लेकर उसके रवाना होने की अवधि तक भारत में रहने या निवास करने की उसकी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
Source-pib.gov.in (रिलीज़ आईडी: 1622413)
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