भारत सरकार ने 14 अप्रैल, 2020 को यह ऑर्डर जारी किया कि देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी समेकित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे।
भारत सरकार के उपर्युक्त ऑर्डर के अनुपालन में गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के उन मानदंडों के बारे में समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर भारत सरकार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मंत्रालयों/विभागों को अमल करना है।
समेकित संशोधित दिशा-निर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जिन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) के रूप में घोषित किया गया है। यदि किसी भी नए क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो एक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण होने के समय तक उस क्षेत्र में जिन-जिन गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी गई है उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इस नए नियंत्रण क्षेत्र में केवल वे ही गतिविधियां या कार्य हो सकेंगे जिनकी विशेष अनुमति भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत दी गई है।
Source-pib.gov.in (रिलीज़ आईडी: 1614633)
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