देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के क्रम में गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुगम और व्यवधान रहित बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें जोर देकर कहा गया कि कोविड 19 महामारी के मद्देनजर देश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरत है और इसके साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन को आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची और डब्ल्यूएचओ की सूची में भी शामिल कर दिया गया है।
उक्त दिशा-निर्देशों के मद्देनजर गृह सचिव ने लॉकडाउन उपायों पर जारी समेकित दिशा-निर्देशों के विभिन्न नियमों के अंतर्गत अपवादों का दोहराया और स्पष्ट किया गया है :
- मेडिकल ऑक्सीजन गैस/ तरल, मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर, तरल ऑक्सीजन के भंडारण के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलिंडर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एम्बिएंट वैपोराइजर्स एंड क्रायोजेनिक वाल्व्स, सिलिंडर वाल्व्स एंड एसेसरीज की सभी विनिर्माण इकाइयां;
- उक्त सामानों की ढुलाई;
- उक्त सामानों की क्रॉस लैंड बॉर्डर आवाजाही;
- उक्त उल्लिखित विनिर्माण इकाइयों के कामगारों और उनकी आवाजाही को अनुमति/ पास दिए जाने चाहिए, जिससे उन्हें अपने घरों से कारखानों तक जाने और लौटने में दिक्कत नहीं हो। इससे कारखानों का पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन सुनश्चित होगा।
Source-pib.gov.in (रिलीज़ आईडी: 1611735)
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